सरकार ने बढ़ाई जीएसटी कंपनसेशन सेस की मियाद: तंबाकू, सिगरेट सहित अन्य सामानों पर अधिक कीमत चुकानी होगी


Published on 26/06/22 8:30 AM

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले ही केन्द्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक GST कंपनसेशन सेस लगाने की मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय (finance ministry) ने 25 जून को एक अधिसूचना के जरिये दी है। आपको बतादें कि कंपनसेशन सेस की पहले समय सीमा 30 जून को खत्म होनी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में GST काउंसिल ने इसे चार साल बढ़ाने का फैसला किया है। यह राज्यों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब महंगी वस्तुओं और गैर जरूरी सामान पर लगने वाला क्षतिपूर्ति उपकर मार्च 2026 तक लिया जाएगा। 

इन प्रोडक्ट पर जारी रहेगी सेस वसूली

इसके तहत तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, एयरेटेड वॉटर, हाई-एंड मोटरसाइकिल, एयरक्राफ्ट, याट और मोटर व्हीकल्स पर सेस जारी रहेगा। यानी इनके लिए आपको अधिक कीमत चुकानी होगी। 

जुलाई 2022 तक के लिए लागू किया गया था

जीएसटी कंपेनसेशन सेस को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के तहत लागू किया गया था। जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को पूरे देश में लागू किया गया था तब राज्यों को रेवेन्यू में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस सेस को लागू करने का फैसला लिया गया था। शुरू में इसे पांच सालों के लिए जुलाई 2022 तक लागू किया गया था। अब इसे 4 साल और बढ़ा दिया है। 

काउंसिल सेस वसूलने का पीरियड क्यों बढ़ाया 

जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी काउंसिल सेस वसूलने का पीरियड इसलिए बढ़ाया गया है ताकि रेवेन्यू में गिरावट के चलते राज्यों को अपने लोन को चुकता करने में दिक्कत नही आए। राज्यों ने पिछले दो वित्त वर्षों 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जो लोन लिए थे, कमाई में गिरावट के चलते उसे चुकता करने में परेशानी न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है। 






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