इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर कितना लगेगा जुर्माना? जानिए यहां


हर वर्ष इनकम टैक्‍स का भुगतान करना टैक्‍सपेयर्स को अनिवार्य है। यदि कोई टैक्‍सपेयर्स निर्धारि‍त समय सीमा के भीतर आयकर रिटर्न (ITR) नहीं भरता है तो उन्‍हें पेनाल्‍टी का भुगतान करना पड़ता है। आपको बतादें कि वर्ष 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है आप भी 31 जुलाई से पहले पहले ITR दाखिल कर ले अन्यथा आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा चूक जाने पर विभाग द्वारा टैक्‍सपेयर्स पर जुर्माना लगाया जाता है। चलिए इस आर्टिकल के माध्यम से जानते है समय पर ITR नहीं दाखिल करने पर कितनी पेलन्टी और जुर्माना देना होता है।

जानिए क्या है जुर्माने की राशि?

जैसा कि आपको बताया गया है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर को 31 जुलाई 2022 तक आईटीआर का भुगतान करना होगा। अगर टैक्सपेयर इस तारीख को टैक्स भरना चूक जाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि 5000 रुपये है। वहीं अगर टैक्सपेयर की आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो जुर्माना 1000 रुपये तक भरना होगा। आपको बता दें कि पिछले साल तक अधिकतम जुर्माना राशि 10 हजार थी, जिसे बाद में घटाकर 5 हजार कर दिया गया है।

इन पर नहीं लगता जुर्माना

जिनकी आय पूरे साल में 2.5 लाख रुपये से कम है उनका इनकम टैक्स नहीं कटता है। साथ ही ऐसे लोग अगर निर्धारित तारीख के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उन पर किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है।








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